Long Term Visa Application for Pakistani : पाकिस्तानी नागरिकों की दीर्घकालिक वीजा नीति के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा यानी एलटीवी (LTV) है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FFRO) के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा. राजस्थान सरकार ने भी राज्य में रह रहे ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उनसे दो महीने की अवधि में जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लेने को कहा है.
दीर्घकालीक वीजा के लिए फिर से करना होगा आवेदन
राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत के मुताबिक, गृह मंत्रालय विदेशी-I विभाग के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत की ओर से इस बारे में सोमवार (28 अप्रैल, 2025) को आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के अनुसार विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 25 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश को जारी रखने का निर्णय किया गया है. जिसके द्वारा इस आदेश के तहत सभी दीर्घकालिक वीजाधारकों को उनके वीजा के निरसन से छूट दी गई थी.
उनके मुताबिक इस आदेश पर सरकार की ओर से विचार किया गया है और सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक, जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FRRO) के पोर्टल https://indianfrro.gov.in पर नए सिरे से आवेदन करना होगा.
पोर्टल पर नए आवेदन में पाकिस्तानी नागरिकों को
- उनके वैध दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति
- नवीनतम तस्वीर (सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट का आकार)
- नवीनतम पते के प्रमाण की प्रति
- पेशे/व्यवसाय व धर्म का विवरण
- यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है, तो आवेदन पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी.
10 मई को नहीं किया आवेदन तो रद्द हो जाएगा वीजा- डॉ. विष्णुकांत
राजस्थान के आईजी पुलिस (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने कहा, “आदेश के अनुसार दीर्घकालिक वीजा के लिए फिर से आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र अगले सप्ताह शनिवार (10 मई) उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध होगा और 10 जुलाई तक खुला रहेगा. अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक का इस अवधि के दौरान दीर्घकालिक वीजा का फिर से आवेदन करने में विफल रहता है तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा इसके बाद संबंधित व्यक्ति को भारत में रहने को अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.”